Electricity Bijli Bill Big Update : पूरे देशभर मे बिजली प्रयोग करने वाले ध्यान दें बिजली बिल मे बदलाव

विद्युत संशोधन विनियम 2022 – जी है दोस्तो आज हम बात करने वाले है विद्युत के बारे मे सरकार का बडा फैसला हर माह मे बदलेगी बिजली दरे ईंधन की कीमतो के आधार पर तय होगी दरे, सरकार ने कहा की अब होगी उपभोत्ताओ से वसूली । सरकार का कहना है कि अब बिजली विभाग मे भी होगा बदलाओ बिजली विभाग मे और डीजल-पेट्रोल मे यही एक अंतर है पेट्रोल डीजल का जो रेट है वो रोज बदलता है पर अब बिजली का रेट महीनो मे बदलेगा। हर महीनो मे अधिकारियो के जरिए से की जाएगी हर उपभोक्ताओ से वसूली । तो चलिए दोस्तो आज हम इस लेख की मदद से आपको पूरी जानकारी देंगे । नीचे लिखे लेख को ध्यान पूर्वक अवश्य पढे।

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Bijli Bill New Update

अब बिजली की दरे भी डीजल- पेट्रोल की तर्ज पर बदलेगी। अंतर बस इतना होगा कि डीजल पेट्रोल की दरो मे रोजाना बदलाव होता है । जबकि बिजली दरो मे बदलाव हर महीने होगा । दरअसल,विद्युत उत्पादन ग्रहो मे इस्तमाल होने वाले इंधन जैसे कोयला,तेल और गैस की कीमतो के आधार पर बिजली दरोे तय की जाएंगी इसकी वसूली उपभोक्ताओ से की जाएगी ।इस नए प्रावधान के अगले साल से शुरूआत से प्रभावी होने की संभावना है । केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 176 के तहत 2005 मे पहली बार विनियम बनाए थे । अब इसमे संशोधन की तैयारी है। इसके लिए विद्युत संशोधन विनियम 2022 का मसौदा जारी कर दिया गया है । दरअसल संसद के मानसून सत्र मे विद्युत संशोधन विधेयक 2022 के पारित न हो पाने के कारण सरकार ने विनियमो मे संशोधन के जरिए इसके प्रावधानो को लागू करने की दिशा मे कदम बढाया है।

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केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के उप सचिव डी.चट्टोपाध्यय की ओर से 12 अगस्त को सभी राज्य सरकारो समेत अन्य संबंधित इकाइयो को मसौदा भेजकर 11 सितंबर तक सुझाव मांगे है । मसौदा के पैरा 14 मे यह प्रवधान है कि वितरण कंपनी द्वारा बिजली खरीद की धनराशि की समय से वसूली के लिए ईंधन की कीमतो के आधार पर हर महीने बिजली दरे तय की जाएंगी और इसकी वसूली उपभोक्ताओ से की जाएगी।

बिजली कंपनियो की ओर से नियामक आयोग मे वार्षिक राजस्व आवश्यकता के साथ दाखिल किये जाने वाले टू-अप प्रस्ताव मे बढी दरो का समायोजन किया जाएगा । इसके लिए विद्युत मंत्रालय ने फार्मूला भी तय किया है । 11 सितंबर के बाद विनियम को अंतिम रूप देकर अधिसूचना जारी की जाएगी । अधिसूचना जारी होने के 90 दिन बाद यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।

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