Kisan Karj Maaf : किसानो का कर्ज माफ करने के लिए सरकार ने कई बार बेहतर काम किया है, ऐसे मे अभी हाल ही मे किसानो के लिए सरकार द्वारा कुछ फायदेमंद खबर जारी की गई है, ऐसे मे बहतु से किसानो के इससे लाभ होने वाला है, जिसको देखते हुआ सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फैसला किया है। सरकार, अब किसानों का पुराना कर्ज माफ करने जा रही है। हालांकि अब तक कई राज्य सरकारें किसानों का कर्ज माफ करने की पहल कर चुकी हैं जिसका लाभ किसानों को मिला है। ऐसे मे इस योजना को अभी केवल 1 राज्य मे शुरु किया गया है, ऐसे मे आपको इस बडी खबर को ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है।
Kisan Karj Maaf
सरकार के इस योजना के तहत राज्य के किसानों के पुराने कर्ज के 50,000 रूपए तक की राशि माफ किया जाएगा। समें उन किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे जो किसान कर्ज माफी योजना के लिए पात्र है लेकिन इसके वाबजूद उन्हें अब तक कर्ज माफी योजना का लाभ नहीं मिल सका है। योजना के तहत झारखंड सरकार राज्य के सभी किसानों का रैयत और गैर रैयत के 50,000 रुपए तक के कृषि कर्ज को माफ करेगी, चाहे वह किसी भी बैंक से लिए गया है। झारखंड केबिनेट बैठक के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झाखंड कृषि ऋण माफी योजना के लिए 2,000 करोड़ रूपए की अंतिम राशि आवंटित करने की मंजूरी दे दी है।
- इस योजना का लाभ राज्य के सभी रैयत/ गैर रैयत किसान उठा सकते हैं।
- यह योजना झारखंड राज्य स्थित किसी भी बैंक से फसल अल्पावधि ऋण (KCC) पर लागू की गई है।
- योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया बैंक खातों में 50,000 रुपए तक की बकाया राशि माफ की जाएगी।
किसान कर्ज माफी पात्रता
- किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
- किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- किसान के पास वैध आधार नंबर होना चाहिए।
- एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे।
- आवेदक मान्य राशन कार्डघारक होने चाहिए।
- आवेदक किसान केडिट कार्डघारक होने चाहिए।
- आवेदक अल्पविधि फसल ऋणधारक होने चाहिए।
- फसल ऋण झारखंड में स्थित अर्हत्ताधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए।
- आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए।
- यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक होगी।