लेखपाल के रिक्त पदो पर होगी भर्ती प्रदेश लेखपाल भर्ती 2022 जी हाँ दोस्तो लेखपाल मे एक और नई भर्ती सरकार द्वारा निकाली जाने वाली है जिसमे 5000 से ज्यादा खाली पडे पदो पर खबरे आ रही है जितने भी बेरोजगार अभ्यार्थी इस लेखपाल भर्ती मे पेपर नही दे पाए है उनके लिए एक खुशखबरी है। और आप लोग तो जानते है कि अभी-अभी लेखपाल का पेपर सम्पन्न हुआ है ,ये उसके बाद एक नई भर्ती सरकार द्वारा भर्ती जारी की जा सकती है, आप लोगो को तो पता है कि लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया की जानकारी होना बहुत जरूरी है तो चलिए दोस्तो आज हम इस लेख की मदद से आपको पूर्ण जानकारी देंगे। नीचे लिखे लेख को ध्यान पूर्वक पढे।
Lekhpal Bharti
उत्तर प्रदेश लेखपाल के रिक्त पदो पर निकली भर्ती ,5000 से ज्यादा पद खाली 8085 पदो पर भर्ती के बावजूद 3233 पद है रिक्त उत्तर प्रदेश मे जल्द ही राजस्व लेखपाल के 5000 से ज्यादा पद खाली हो जाएंगे । इनमे से लगभग 2000 पद लेखपालो की राजस्व निरीक्षक के पद पर इसी माह प्रस्तावित पदोन्नति के बाद रिक्त होंगे लेखपाल संवर्ग की इन रिक्तियो को भरने के लिए राजस्व परिषद तैयारी कर रहा है । प्रदेश मे लेखपालो के 30,827 पद सृजित है। इनमे से 3600 पद अस्थाई तौर पर सृजित है । लेखपालो के कुल पदो मे से 19,509 पद वर्तमान मे भरे हुए है । जबकि 11318 खाली है। खाली पदो मे से 8085 को भरने के लिए उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हाल ही मे लिखित परीक्षा कराई है। परीक्षा के आधार पर 8085 लेखपाल चयनित हो जाने के बाद भी 3233 पद खाली रहेंगे।
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उधर राजस्व निरीक्षको के 2200 से अधिक रिक्त पदो पर लेखपालो और अमीनो की पदोन्नति होनी है । राजस्व निरीक्षको के पद पर लेखपालो की पदोन्नति के लिए राजस्व परिषद 22 अगस्त को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तैयारी कर रहा है। पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने पर लगभग 2000 लेखपाल राजस्व लिरीक्षक बन जाएंगे।
राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के बाद लेखपाल संवर्ग के तकरीबन 2000 पद खाली भी हो जाएंगे। इस तरह जल्द ही लेखपाल के लगभग पांच हजार से ज्यादा पद खाली हो जाएंगे । राजस्व परिषद लेखपाल के इन पदो पर भर्ती कराने की तैयारी राजस्व परिषद कर रहा है । नियमावली मे संशोधन के जरिए लेखपाल के अस्थायी पदो को स्थायी करने का भी इरादा है नियमावली मे संशोधन के जरिये लेखपाल भर्ती के परीक्षा आयोजित करने का अधिकार उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देने का प्राविधान किया जाएगा। अभी यह ब्यवस्था शासनादेश के माध्यम से लागू है।
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