Birth Certificate : दोस्तो 1 अक्टूबर से पूरे देश मे बहुत ही बडा नियम लागू होने जा रहा है। जो सभी देशवासियो को जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इस बडे नियम के लागू होते ही आप कोई भी काम नही कर सकते है। चाहे वह बैंक का हो या स्कूल का हो या कोई सरकारी काम हो कोई भी कोम होगा तो आधार कार्ड नही इस डाक्यूमेंट्स से होगा, यह सरकार की तरफ से बहुत ही बडा ऐलान है। तो चलिए दोस्तो आज हम इस लेख का मदद से आपको इस बडे दस्तावेज के बारे मे पूरी जानकारी देंगे कि कब से होगा लागू कैसे बनेगा कौन-कौन बनवा सकता है। बनवाने मे कितना लगेगा पैसा, पूरी जानकारी देंगे नीचे लिखे लेख को ध्यान पूर्वक अवश्य पढे।

October से जन्म प्रमाण पत्र जरुरी
बर्थ सर्टिफिकेट का महत्व अब आधार कार्ड से भी अधिक होने वाला है। दरअसल, 13 सितंबर को गृह मंत्रालय के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जिसके अनुसार अब जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 2023 को लागू कर दिया गया है, जिसके बाद सभी नागरिकों के लिए इस नियम का पालन अनिवार्य हो जायेगा। तो ऐसे मे यह नियम 1 अक्टूबर , 2023 से लागू होने वाला है। 1 अक्टूबर के बाद से सभी नागरिकों को बर्थ और डेथ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया जाएगा।
बर्थ सर्टिफिकेट करीब हर सरकारी काम मे इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार नंबर, मैरिज सर्टिफिकेट आदि में बर्थ सर्टिफिकेट का ही इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तो आपको पता है कि अभी तक सबसे ज्यादा महत्व आधारकार्ड को दिया जाता था लेकिन अब ऐसा नही है। पूरे देश मे सबसे ज्यादा महत्व बर्थ सर्टिफिकेट को दिया जाएगा। सारे काम इसे के माध्यम से होगा वह चाहे कोई भी काम हो। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले योग्य उम्मीदवारो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है वो सभी इसे जरूर बन वाले क्योंकि इसके बिना कोई भी फार्म आवेदन नही कर सकते है।
जन्म सर्टिफिकेट सभी के लिए अनिवार्य
तो ऐसे मे इस सर्टिफिकेट को सभी को बनवाना अनिवार्य है, क्योंकि सरकार ने इसे हर जगहो मे लागू कर दिया है। तो जिन लोगो का नही बना है वह जाकर किसी भी ऑनलाइन सेंटर मे बनवाले, ऐसे मे अब आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आधार कार्ड की तरह ही होगा, बता दें कि अभी तक आधार कार्ड को हर जगह पहचान पत्र की तरह यूज किया जाता रहा है। इसे अपने दूसरे डॉक्यूमेंट और अकाउंट से लिंक कराने की जरूरत पड़ती है। उसी तरह ये बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट होगा, जोकि बर्थ और डेथ प्रूफ के लिए हर जगह पर सर्वमान्य पहचान पत्र के रूप मे काम करेगा। ऐसे मे यह नियम 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जएगा, सभी ध्यान दे।