Rah Veer Yojana: यूपी में लागू राहवीर योजना, सड़क हादसों में घायलों की मदद के लिए मिलेंगे 25 हजार की इनामी राशि
Rah Veer Yojana: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय-समय पर अपने प्रदेश के लिए कई योजनाएं लाते रहतें हैं। इस बार यूपी में राहवीर योजना की शुरूआत हो चुकी है। ये योजना में यदि कोई एक व्यक्ति एक साथ चार घायलों को अस्पताल पहुंचाता है तो उसे इसके लिए प्रति घायल व्यक्ति के हिसाब से 25 हजार रूपये की इनामी राशि मिलेगी यानि चार घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद के लिए आपको एक लाख की इनामी राशि दी जाएंगी।

उत्तर प्रदेश में प्रति दिन औसतन 66 लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गवा देते हैं। इनमें से 21 मौतें दोपहिया वाहन चालकों की होती है। वर्ष 2022 में राज्य में 21,000 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी जो कि पूरे देश की सड़क दुर्घटनाओं का 14% हैं।
Rah Veer Yojana
ये योजना इसलिए लागू की गई है कि आये दिन सड़क हादसे होते रहते हैं तथा लोग डरते रहते हैं कि अगर हमने मदद की तो हमें कुछ नहीं मिलेगा उल्टा पुलिस केस है तो हमको परेशानी भी हो सकती है। जिसको देखते हुए योगी सरकार ने राहवीर योजना लाई है जिसमें सड़क दुर्गघटनाओं में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार नागिरकों को अब से योगी सरकार 25 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। ताकि सही समय पर लोगों की जान को बचाया जा सकें।
Rah Veer Yojana
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लागू किया गया था। जो कि एक सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए शुरू की गई योजना है पहले ये योजना उत्तर प्रदेश में नहीं लागू थी पर अब ये योजना उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है। जिसके तहत गोल्डन-ऑवर यानि दुर्घटना के तुरंत बाद अस्पाताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाने वाले मददगार व्यक्ति को 25 हजार की इनामी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।
ये राशि सीधे मददगार के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। पहले ये राशि 5,000 थी जिसे अब बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है जिससे की लोगों की जान बचाई जा सकें। घायल को सीधे अस्पाताल पहुंचाने पर अस्पाताल द्वारा पुलिस को सूचना दी जाएगी और इसकी एक प्रति उस मददगार नागरिक को भी मिलेगी। जिसके द्वारा प्रोत्साहन राशि उसके खाते में ट्रांसफर की जाएगी साथ ही सड़क दुर्घटना के लिए मददगार व्यक्ति को किसी भी तरह की पुलिस पूछताछ या पुलिस कार्यवाही से नहीं गुजरना पड़ेगा।