UP Education Loan
उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल अभी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए लोन की व्यवस्था जारी की है, ऐसे मे अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत निम्नलिखित वर्ग की लोग सम्मिलित हैं- बौद्ध, जैन, सिख, यहूदी, पारसी, ईसाई और मुस्लिम समुदाय के छात्र एवं छात्राए इस लोन के लिए आर्जी लगा सकते है, मुख्यत शिक्षआ की राह मे पैसो की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को सरकार ने 30 लाख रुपये तक का लोन देने की योजना की प्रक्रिया शुरु कर दी है, नीचे इस लोन को पाने की पात्रता को ध्यान दें।
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UP Education Loan Process
अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र एवं छात्राओ को सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समाज को बेहतर और शिक्षित बनाने के लिए लिए उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने ₹30 लाख तक का लोन देने की योजना शुरू की है। ऐसे मे इस पात्रता वाले छात्र एवं छात्राए ही इस योजना का फायदा उठा सकते है।
- अभ्यर्थियों से 15 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं।
- एजुकेशनल लोन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पर ऑफलाइन जाकर फार्म भर सकते हैं।
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय का मूल निवासी होना चाहिए।
- उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी की पारिवारिक आय वार्षिक ग्रामीण क्षेत्र में 98 हजार रुपए व शहरी क्षेत्र के लिये 1 लाख 20 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अगर आपको भी शिक्षा सम्बन्धित लोन की जरुरत है, तो हमे नीचे कमेंट मे अपने प्रश्न पूछ सकते है, तथा दी गई जानकारी को दिए गए शेयर बटन की मदद से किसी अन्य को भी जरुरी शेयर करें।
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