UP RTO New Update : अभी-अभी उत्तर प्रदेश मे सभी वाहनो को लेकर योगी सरकार ने लागू कर दिया बडा नियम जो सभी वाहन के मालिको को जानना बहुत ही जरूरी है नही तो हो सकता है बडा नुकसान ऐसे मे सभी प्राइवेट वाहनो के मालिको के लिए नया नियम जारी किया गया है. तो जिनके पास है निजी वाहन चाहे दो पहिया हो या चार पहिया सभी के लिए बना नया नियम योगी का आदेश जारी तो चलिए दोस्तो आज हम इस लेख की मदद से आपको उत्तर प्रदेश RTO मे बने नये नियमो के बारे मे पूरी जानकारी देंगे नीचे लिखे लेख को ध्यान पूर्वक अवश्य पढे।
उत्तर प्रदेश योगी का ऐलान
दोस्तो उत्तर प्रदेश मे वाहनो को लेकर योगी सरकार ने बहुत ही बडा नियम लागू कर दिया जो सभी वाहनो के मालिको को जानना बहुत ही जरूरी है। ऐसे मे दोस्तो आपको पता है कि इस समय राज्य सरकार वाहनो को लेकर काफी ज्यादा सख्त पेश हो रही है। ड्राइवरी लाइसेंस से लेकर वाहनो के सभी दस्तावेजो तक मे काफी बडे बदलाव किए है। और सरकार हर साल या महीने मे इसमे नया नियम लागू करती रहती है। तो ऐसे मे योगी सरकार ने जो नया नियम लागू किए है वह यह है की निजी वाहनो की पंजीयन पत्रावली अब वाहन के स्वामियो को ही सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे मे वाहन स्वामी से शपथपत्र लेकर वाहन विक्रेता (डीलर) उनको पत्रावली सौपेंगे और एआरटीओ कार्यालय के मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करना होगा। कामर्शियल वाहनो की पत्रावलियां एआरटीओ कार्यालय को सहेजना होगा।
ऐसे मे यह नियम प्रदेश मे 3 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। जो सभी को वाहनो के मालिको को जानना इसके बारे मे बहुत ही जरूरी है। इसके संबंध मे आरटीओ एआरटीओ को सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। ऐसे मे दोस्तो अभी तक यह नियन था कि अभी तक जो भी वाहन खरीदता था चाहे दो पहिया हो या चारपहिया या कोई अन्य वाहन हो खरीदने पर डीलर प्वाइंट यानी वाहन विक्रेता के यहा वाहनो की पत्रावलियां सुरक्षित रखी जाती थी।
3 अक्टूबर से नया नियम
लेकिन अब इस पर योगी सरकार ने बदल दिया नियम ऐसे मे परिवहन विभाग ने एक बहुत ही बडा निर्णय लिया है कि अब निजी वाहनो की पत्रावलियां वाहन स्वामी के पास ही रखे जाएंगे। ऐसे मे कमर्शियल वाहनो की पत्रावलियां एआरटीओ कार्यालयो मे ही रखे जाएंगे। यह नियम आने वाले महीने के 3 तारिख से लागू कर दिया जाएगा। यह नियम सभी वाहनो के लिए लागू किया जा रहा है। तो वाहनो के सभी मालिक इस लेख पर जरूर ध्यान दे।
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