JULY New Rules : जुलाई से देशभर मे नया नियम होगा लागू सभी लोग ध्यान दो वर्ना पछताओगे 4 दिन बाद
अगले महीने की शुरुआत होने वाली है, ऐसे मे बडी संख्या मे लोगो को अगले महीने से काफी ज्यादा उम्मीद है, की भारत मे कुछ ऐसे बडे बदलाव होगे जिससे सीधा लाभ मिलेगा लोगो को या जेब पर बडा असर पडेगा ऐसा मे अगले महीने जूलाई से देशभर मे कुछ बडे नए नियमो को लागू किया जाएगा जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, अगर आप एक परिवार चलाते है, या कोई नौकरी करते है, तो आपको सरकार द्वारा अगले महीने से जारी किए जाने वाले कुछ नियमो को ध्यान देना होगा की वास्तव मे देशभर मे क्या बदलाव होने वाला है।

जुलाई से नए नियम लागू
सबसे पहले आपको बता दे की जुलाई महीने से गैस सिलेण्डर के रेट मे दूसर सप्ताह से रेट मे कमी देखने को मिलेगी जिसके पीछे का प्रमुख कारण चुनाव बताया जा रहा है, इसमे कर्मशियल और घरेलु गैस की कीमतो मे 50 से 100 रुपये रेट घट सकते है।
दुसरे नियम को ध्यान मे रखते हुए सरकारी तेल कंपनिया जुलाई के आखिरी सप्ताह से 4-5 रुपये तेल मे कटौती कर सकती है, यह भी आगामी चुनाव के मद्देनजर खबरे जारी की जा रही है। क्योकी वर्तमान समय मे कच्चे तेल की कीमते काफी ज्यादा कम है, पर तेल के रेट कम नही हो रहे है तो आने वाले समय मे बदलाव हो सकता है।
अगस्त महीने से देश मे एथेनाल युक्त तेल शुरु हो जाएगा और इससे चलने वाली गाडिया भी मार्केट मे उपलब्ध होगी इसका रेट 50-60 रुपये प्रति लीटर हो सकता है, जो अन्य गाडियो की तुलना मे सबसे ज्यादा एवरेज देगी।
जुलाई से बदल जाएगे नियम
क्रेडिक कार्ड यूजर्स के लिए अगले महीने से परेशानी बन सकता है, जिसमे 7 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन पर 20% TDS का भुगतान करना पडेगा। अगर प्रयोग किए जाने वाले पैसे चिकित्सा, पढाई से सैह तो आपको 5% TDS देना होगा।
1 जुलाई से टूर पैकेज पर 20% TDS अनिवार्य हो गया है। वही जुलाई से चार पहिया वाहनो मे पीछे बैठने वालो को भी सीट बेल्ट अनिवार्य। जुते चप्पल के लिए नया नियम लागू। माइक्रोचिप बेहतर सस्ते हो सकते है।
1 जूलाई को सरकार द्वारा कक्षा 5वीं, 8वीं छात्रो को स्कूल ड्रेस की राशि बैंक खातो मे भेजेगी सरकार। 1 जुलाई से शैक्षणिक सत्र शुरु हो रहा है।
ट्रेडिंग अकाउंट मे केवाईसी करवाना अब जरुरी 30 जून तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट मे केवाइसी को पूरा करवा ले नही तो स्थाई रुप से बंद हो जाएगा फिर आप अपना ट्रेडिंग खाता खरीद एवं बेच नही सकते है।
क्रिप्टो मे निवेश करने के लिए 1% अतिरिक्त टैक्स देना होगा जिसमे अगर आपको घाटा हो गया तो आपको टीडीएस भी देना पडेगा।