Traffic Challan : गाडी चलाने वाले ध्यान दें अब सीधे कटेगा 10 हजार का चालान नया नियम

Traffic Chalan : देशभर मे लगाता वाहनो की संख्या मे दिन प्रतिदिन बढोत्तरी हो रही है, ऐसे मे बडी संख्या मे ज्यादातर नए लोग भी गाडी चलाते दिख जाते है, ऐसे मे उनके लिए यह खबर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, जिसको देखते हुए RTO ने अपने ट्रैफिक चालान के नियमो मे बदलाव कर दिया है, साथ ही साथ ज्यादातर लोगो के चालान भी कटने शुरु हो गए है, ऐसे मे उनके लिए यह बहुत ही बडी खबर हो सकती है, इसलिए दिए जाने वाले मुख्य बिन्दुओ को ध्यान दें और चलान कटने से बचाए।

traffic challan new rules
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Traffic Chalan New Rule

मोटर व्हीकल एक्ट 115/194 (1) के अनुसार नॉन मोटराइज व्हीकल लैन यानि जिस लैन में मोटरसाइकिल और कार इसके साथ और भी अन्य वाहन चालान प्रतिबंधित है। अगर किसी भी व्यक्ति को प्रतिबंधित लैन में वाहन चालाते समय ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर उस व्यक्ति को 20 हजार रूपये का चालान भरना पड़ सकता है। और इसके साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट 194ई के अनुसार वह वाहन जो किसी इमरजेंसी वाहन यानि एंम्बुलेंस को आने जाने के लिए जहग नहीं देता है तो उस पर 10 हजार रूपये का भारी जुर्माना लग सकता है।

एक फरवरी से पुलिस ने 10 साल पुराने डीजल व 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को भी जब्त करना शुरू कर दिया है।

Important Point New Traffic Rules

ट्रेफिक नियमो के अनुसार इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियो के लिए 500 रुपये का जुर्माना करेगी, तथा उनका तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर देती है। तथा पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति को भी बिना हेल्मेट के बैठने वाले व्यक्ति को जुर्माना लगेगा।

  • नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ओवरलोडिंग करने पर 20,000 रुपये का भारी जुर्माना भुगतना पड सकता है।
  • प्रति टन 2000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना।

चालान कटा या नही ऐसे चेक करें

  • आपको सबसे पहले https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाईट पर जाए।
  • चालान स्टेटस चेक करें।
  • आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और DL का आप्शन मिलेगा।
  • वाहन नंबर का आप्शन चुने।
  • Get Details पर क्लिक करें।
  • चालान का स्टेटस चेक करें।

चालान कटा या नहीं कैसे पता करें

  • सबसे पहले आप https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
  • उसके बाद चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें।
  • आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का ऑप्शन मिलेगा।
  • वहां आप वाहन नंबर का ऑप्शन चुनें।
  • मांगी गई जरूरी जानकारी भरें और ‘Get Detail’ पर क्लिक कर दें।
  • अब चालान का स्टेटस सामने आ जाएगा, कि कितने का चालान किया गया है।
  • ऑनलाइन चालान कैस भरें
  • आपको सबसे पहले https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं।
  • चालान से जुड़ी जरूरी जानकारी और कैप्चा भरें और गैट डिटेल पर क्लिक करें।
  • नया पेज खुलेगा, जिसपर चालान की जानकारी होगी। जिस चालान का भुगतान करना है, उसे तलाशें।
  • चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
  • भुगतान से जुड़ी जानकारी भरें। भुगतान को कंफर्म करें। अब आपका ऑनलाइन चालान भरा गया।
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