राशन कार्ड सरेंडर करने या अपात्रों से रिकवरी करने के मामले पर प्रदेश सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू ने कहा की राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश शासन या उनके स्तर से जारी नही किया गया है। राशन कार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड निरस्तीकरण और अपात्र से वसूली के भी कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। अपात्रों से राशन कार्ड सरेंडर कराए जाने को लेकर इन दिनों प्रदेश भर में अफरा तफरी मची हुई है।
Ration Card Cancel
विभिन्न जिलो में जिला अधिकारियों ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जो अपात्र हैं वे अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दें। ऐसा न करने वालों से वसूली भी हो सकती है। इसका परिणाम यह रहा की राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए भीड़ लग गई। केवल अप्रैल में ही 43 हजार अपात्र लोगों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए मई में यह आंकड़ा और ऊपर जाने की स्थिति में है।
Ration Card Cancel News Check
आधार हीन प्रचार किया जा रहा है। खाद्य आयुक्त ने रविवार को कहा कि जिलों में राशन कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया समय – समय पर चलती है। प्रदेश भर में राशन कार्ड सरेंडर करने और पात्रता की नई शर्तों के संबंध में आधार हीन प्रचार किये जा रहे हैं। सत्यता यह है कि पात्र गृहस्थी राशन कार्डों की पात्रता या अपात्रता के संबंध में 7 अक्टूबर, 2014 के शासनादेश के मानक निर्धारित किए गए थे। इसमें वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
Ration Card Adhikari Update
खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू नें बताया – कि राशन कार्ड संबंधी कोई नया आदेश शासन की ओर से जारी नहीं किया गया है। राशन कार्ड धारकों से राशन के बदले रिकवरी का प्रावधान तो एक्ट में है ही नहीं। ऐसे में अपात्रों से वसूली कैसे की जा सकती है। लगता है। कोई कन्फ्यूजन हो गया है।
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